- मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, थिएटर और बार बंद रहेंगे
- केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट खोलने के लिए एसओपी जारी होगी
अनलॉक-1 के बाद अनलॉक-2 की तस्वीर साफ हो गई है। चर्चा थी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स या स्कूल-कॉलेजों पर कोई फैसला हो सकता है, लेकिन सोमवार को जारी हुई अनलॉक के दूसरे फेज की गाइडलाइन में इन्हें बंद ही रखने का फैसला लिया गया है। अनलॉक-1 की गाइडलाइन 7 पन्नों की थी। इस बार संख्या कम हो गई। मुख्य आदेश 4 पन्नों का ही है।
क्या पूरे देश में अनलॉक-2 लागू होगा?
नहीं। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा।इस बार क्या नया अनलॉक हुआ?
1. ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स खुलेंगे, लेकिन सिर्फ सरकारी- केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स 15 जुलाई से खुल सकेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) के साथ।
- डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग की तरफ से आने वाले दिनों में एसओपी जारी होगी।
2. दुकानों पर ज्यादा लोगों को इजाजत
अलग-अलग इलाकों के हिसाब से दुकानों पर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोगों को एंट्री दी जा सकेगी। हालांकि, इसमें जगह के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।3. नाइट कर्फ्यू में एक और घंटे की ढील
- पिछली बार रात 9 से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी थी। इस बार एक घंटे की ज्यादा मोहलत दी गई है। अनलॉक-2 में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। यानी रात को एक घंटे ज्यादा बाहर रह सकेंगे।
- इस बार जरूरी सेवाओं के अलावा कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वालों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाली गाड़ियों, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग को नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है।
4. घरेलू उड़ानों और ट्रेनों में और इजाफा होगा
नई गाइडलाइन में सरकार ने कहा है कि घरेलू उड़ानों और पैसेंजर ट्रेनों को अब सीमित तरीके से चलाया जा रहा है। इनमें और इजाफा किया जाएगा।5. बातें जो हर गाइडलाइन में कही जाती हैं...
- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी और मेडिकल जरूरतों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
- दफ्तरों और कामकाज की जगहों पर सुरक्षा के लिए इम्प्लॉयर की यह ‘श्रेष्ठ कोशिशें’ रहनी चाहिए कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल हो।
- कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत दी जाएगी।
- राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर सकेंगी। ये ऐसे इलाके होंगे, जहां नए मामले आने का खतरा ज्यादा है। बफर जोन के अंदर भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है।
- अपने क्षेत्रों में हालात का जायजा लेने के बाद राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को बैन कर सकती हैं या जरूरी लगने पर प्रतिबंधों को लागू कर सकती हैं।
- पब्लिक प्लेस पर मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है।
- शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकें
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