- हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ - ने महिला से छेड़छाड़ के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने के लिए एक अनोखी शर्त रखी। हाईकोर्ट ने पहली शर्त में कहा कि जिस महिला के साथ आरोपी ने छेड़खानी की, उसके घर जाकर राखी बंधवानी होगी। महिला के बच्चों को उपहार भी देने होंगे। अप्रैल में विक्रम बागरी के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज किया गया था। आरोपी ने एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी की थी। पीड़ित महिला के परिजन ने विक्रम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोपी ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जमानत अर्जी दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जमानत आदेश में कहा कि 3 अगस्त को राखी के दिन वह अपनी पत्नी के साथ पीड़ित महिला के घर जाएगा। महिला से आग्रह करेगा कि वह उसे भाई के रूप में स्वीकार करें। महिला को वचन दे कि उसकी जीवनभर रक्षा करेगा। राखी बंधवाने के साथ वह महिला को 11 हजार रुपए दे और मिठाई भी साथ लेकर जाए। 3 अगस्त के दिन उसे इस शर्त का पालन करना होगा। शर्त को पूरी करने के फोटोग्राफ्स और महिला को दिए गए पेमेंट की रसीद कोर्ट में जमा करवानी होगी। शराब बेचने वालों को जमानत देने लिए कहा था- पहले सैनिटाइजर ...