FORCE TODAY NEWS REPORTER-ANUSHA 13 SEP 2022
हत्या या हादशा-
आर्यन (16) नमो (13) रौनक (13)
आर्यन नौवीं, रौनक छठी और नमो सातवीं कक्षा में पढ़ता था।
क्षत विक्षत होने के कारण शव को घर नहीं ले जाया गया। परिजनों को गाड़ीघाट स्थित पोस्टमार्टम हाउस में ही अंतिम दर्शन के लिए बुलाया गया।
आर्यन के पिता वीरेंद्र ने बताया कि कि उनका बेटा काशीरामपुर तल्ला के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। कुछ दिन पूर्व लकड़ी पड़ाव के कुछ युवकों ने उनके बेटे के साथ मारपीट की थी। तब स्कूल के प्रधानाचार्य ने आर्यन को किशोरों के इरादे ठीक नहीं होने की बात कहते हुए उनसे न उलझने की सलाह दी थी।
REPORTER-ANUSHA
ज्ञानवापी मस्जिद की पहली लड़ाई में हिंदू पक्ष जीता- वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर मां श्रृंगार गौरी की पूजा की याचिका की सुनवाई को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इस याचिका को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की चुनौती को खारिज कर दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का ये विवाद सदियों पुराना है।
क्या है ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद?
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की रोजाना पूजा-अर्चना को लेकर है। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए हुए कोर्ट पहुंची थीं। अभी यहां साल में एक बार ही पूजा होती है।
इन पांच याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व दिल्ली की राखी सिंह कर रही हैं, बाकी चार महिलाएं सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक बनारस की हैं।
26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था।
कोर्ट के आदेश के बावजूद मुस्लिम पक्ष के भारी विरोध की वजह से यहां 6 मई को शुरू हुआ 3 दिन के सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया। इस मामले में 10 मई को फिर से सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि इस सुनवाई में कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की नई तारीख देने वाला है।
मुस्लिम पक्ष सर्वे के लिए मस्जिद के अंदर जाने को गलत बता रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि शृंगार देवी के अस्तित्व के प्रमाण के लिए पूरे परिसर का सर्वे जरूरी है।
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