15 DEC 2024 TIME 11;00AM बड़ा एक्शन- गिरफ्तार पत्नी निकिता, सास और साला - अतुल सुभाष सुसाइड केस- बेंगलुरु में AI इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी, सास और साले को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) शिवकुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है, जबकि पत्नी निकिता को गुरुग्राम से पकड़ा गया है। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बेंगलुरु पुलिस 12 दिसंबर, गुरुवार को जौनपुर पहुंची। जब पुलिस ने उनके ससुराल का दौरा किया, तो घर पर ताला लगा हुआ मिला। टीम ने मौके पर एक नोटिस चस्पा किया। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही उनकी सास, साला और पत्नी फरार थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने 10 दिसंबर को आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले उन्होंने 24 पेज का सुसाइड नोट और 80 मिनट का एक वीडियो बनाया, जिसमें पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है।अतु...
18 FER 2025 दिमाग में गंदगी', रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की फटकार; कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को लेकर क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है। ऐसे व्यक्ति का दलील हम क्या सुनें। अदालत ने कहा," जिस विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है, उससे पूरा समाज शर्मिंदा होगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि रणवीर बिना उनकी इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में उनके खिलाफ हुए एफआईआर को एक साथ जोड़ा जाए। रणवीर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पूर्व न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे और वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने दलील दी। अभिनव ने कहा कि उनका (रणवीर इलाहाबादिया) मकसद हास्य था न कि किसी की गरिमा या भावना को ठेस पहुंचाना। जस्टिस सूर्यकांत ने फटकारते हुए कहा कि क्या कला के नाम पर आपको लाइसेंस मिल गया है? आपकी भाषा अपमानजनक और आपत्तिजनक थी। रणवीर के बयान पर नाराजगी जताते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने अभिनव से पूछा कि क्या आप आपत्तिजनक बयानों का बचाव कर रहे हैं? अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐ...
DATE-05 MAR 2024 सी.बी.आई. करेगी-शाहजहाँ का इलाज़ कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को संदेशखाली में ED की टीम पर हमला करने के आरोपी शाहजहां शेख का केस CBI को ट्रांसफर कर दिया। उसे केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने को भी कहा। साथ ही इस केस से जुड़े सभी कागजात देने को भी कहा। इसके बाद शाम 4.40 बजे CBI की टीम उसे लेने के लिए भवानी भवन पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। इससे पहले राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया गया। ED की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, 'पश्चिम बंगाल पुलिस का रवैया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। इसे देखते हुए निष्पक्ष और ईमानदार जांच की जरूरत है। हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्य की एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है।' कोर्ट ने कहा, 'बंगाल पुलिस आरोपी को बचाने के लिए लुका-छिपी खेल रही है। आरोपी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है। वह बंगाल पुलिस की जांच को प्रभावित कर सकता है।' दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ED की सीबीआई को केस ट्रांस...
Comments
Post a Comment