FORCE TODAY NEWS REPORT 15 MARCH 2022
'द कश्मीर फाइल्स' का धमाल:फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' नए रिकॉर्ड्स और इतिहास बना रही है। संभवतः बॉलीवुड की ये पहली फिल्म है जिसके बिजनेस में 3 दिन में 325% का उछाल देखने को मिला है। 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन 3.5 करोड़ के आसपास था, जो दूसरे दिन 8.5 करोड़ और तीसरे दिन 15.10 करोड़ पर पहुंच गया।
पहले दिन फिल्म को पूरे देश में महज 600 स्क्रिन ही मिली थीं, लेकिन, रविवार तक फिल्म के लिए दर्शकों के जुनून को देखते हुए स्क्रीन संख्या 600 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई। हर शहर में फिल्म के शो भी दोगुने से ज्यादा किए गए। लगभग 12 करोड़ की लागत में बिना किसी बड़े स्टार के 'द कश्मीर फाइल्स' ने 27 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। विवेक रंजन अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती है। इस फिल्म की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दर्शकों, क्रिटिक्स, अक्षय कुमार, कंगना रनोट समेत कई सेलेब्स ने जमकर तारीफ की है। फिल्म देखकर दर्शकों के रोने वाले वीडियोज वायरल हो रहे हैं, टिकट खिड़की पर भीड़ लग रही है। सोशल मीडिया पर फिल्म की जबरदस्त तारीफें हो रही हैं, जिसे लेकर लोगों में फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ रही है।
'गंगूबाई काठियावाड़ी' के कलेक्शन को भी दी टक्कर
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फरवरी को आलिया भट्ट-अजय देवगन स्टारर 'गंगूबाई काठियावाड़ी' रिलीज हुई
थी। बड़े बैनर और स्टारकास्ट के चलते इसे 3600 स्क्रीन्स पर रिलीज किया
गया। तब इसका कलेक्शन पहले दिन 10 करोड़ के आसपास रहा और पहले वीकेंड का
कलेक्शन 39 करोड़ के करीब था। वहीं 'द कश्मीर फाइल्स' को इतनी कम स्क्रीन्स
मिलने के बाद पहले वीकेंड में 27 करोड़ कमाई होने से इसे गंगूबाई से बड़ी
हिट माना जा रहा है।
40 पैसों के लिए 8 महीने केस लड़ा:पर दांव उल्टा पड़ गया
मामला मई 2021 का है। मूर्ति नाम के एक बुजुर्ग ने शहर के होटल एम्पायर में खाना ऑर्डर किया। जब वे उसे लेने पहुंचे तो स्टाफ ने उन्हें 265 रुपए का बिल थमा दिया। हालांकि उनका कम्पलीट बिल 264.60 रुपए था। मूर्ति ने इसके बारे में स्टाफ से पूछा, जब उन्हें सही जवाब नहीं मिला तो वह बेंगलुरु कंज्यूमर कोर्ट पहुंचे और रेस्टॉरेंट पर लोगों को लूटने का आरोप लगाया।
बुजुर्ग ने केस की पैरवी भी खुद की
मूर्ति ने एक रुपए का हर्जाना मांगा और कहा कि इस घटना से उन्हें सदमा लगा है और वे परेशान हैं। 26 जून 2021 को मूर्ति ने खुद कोर्ट में अपने केस की पैरवी की। जबकि अधिवक्ता अंशुमान एम और आदित्य एम्ब्रोस ने रेस्टॉरेंट की ओर से दलील रखी। दोनों ने तर्क दिया कि शिकायत बहुत छोटी और परेशान करने वाली थी। ऐसा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स एक्ट-2017 की धारा 170 के तहत अनुमति मिली हुई है।50 पैसे से ज्यादा हुए तो एक रुपया होगा
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महीने से चल रहे केस में जजों ने बताया कि भारत सरकार के नियमों के
मुताबिक 50 पैसे से कम को इगनोर किया जाता है और ज्यादा होने पर एक रुपया
ले सकते हैं। कोर्ट ने मूर्ति को समय बर्बाद करने के लिए फटकार लगाई। 4
मार्च 2022 को कोर्ट ने 2000 रुपए रेस्टॉरेंट को और 2000 रुपए कोर्ट को
बतौर फाइन देने का आदेश दिया। जिसे मूर्ति को 30 दिन में भरना है।
FORCE TODAY NEWS REPORT 15 MARCH 2022
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