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सी.बी.आई. करेगी-शाहजहाँ का इलाज़

DATE-05 MAR 2024

सी.बी.आई. करेगी-शाहजहाँ का इलाज़ 

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को संदेशखाली में ED की टीम पर हमला करने के आरोपी शाहजहां शेख का केस CBI को ट्रांसफर कर दिया। ​​उसे केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने को भी कहा। साथ ही इस केस से जुड़े सभी कागजात देने को भी कहा। इसके बाद शाम 4.40 बजे CBI की टीम उसे लेने के लिए भवानी भवन पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची।

इससे पहले राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया गया।

ED की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, 'पश्चिम बंगाल पुलिस का रवैया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। इसे देखते हुए निष्पक्ष और ईमानदार जांच की जरूरत है। हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्य की एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है।'

कोर्ट ने कहा, 'बंगाल पुलिस आरोपी को बचाने के लिए लुका-छिपी खेल रही है। आरोपी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है। वह बंगाल पुलिस की जांच को प्रभावित कर सकता है।'

दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ED की सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की याचिका पर सोमवार को फैसला रिजर्व रखा था। इस साल 5 जनवरी को शेख के लोगों ने छापेमारी के दौरान ईडी के टीम पर हमला किया था।

हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस के सदस्यों के साथ एक SIT एसआईटी गठित करने के पहले के आदेश को भी रद्द कर दिया और राज्य को सभी कागजात तुरंत CBI को ट्रांसफर करने को कहा। अब नजात पुलिस स्टेशन और बोनगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन मामलों को सीबीआई को सौंपा जाएगा। इनके अलावा शेख पर अलग-अलग अपराधों में 42 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।

शेख को ED की टीम पर हमले के केस में 29 फरवरी को नॉर्थ 24 परगना के मीनाखान इलाके से गिरफ्तार किया गया था। वह 55 दिन से फरार था। फिलहाल वो अभी 10 दिन की पुलिस रिमांड पर है।

 राष्ट्रपति शासन की मांग की
इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से मिलकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। आयोग की टीम मंगलवार को राष्ट्रपति से मिलने पहुंची थी। टीम ने संदेशखाली में पीड़ित महिलाओं के बयानों की रिपोर्ट उन्हें सौंपी। इसमें पुलिस अधिकारियों, TMC नेता शाहजहां शेख और उसके गिरोह पर महिलाओं के शोषण और जमीनों पर कब्जे के आरोप हैं।

 कोर्ट ने कहा- गिरफ्तार ही रहने दो

29 फरवरी को गिरफ्तारी के तुरंत बाद शेख शाहजहां के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने कहा था- उसे गिरफ्तार ही रहने दो। अगले 10 साल तक ये आदमी आपको बहुत व्यस्त रखेगा। आपको इस केस के अलावा कोई और चीज देखने का मौका नहीं मिलेगा।

उसके खिलाफ 42 केस दर्ज हैं। वो फरार भी था। जो कुछ भी आपको चाहिए, आप 4 मार्च को आइए। हमारे पास उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। हालांकि 4 मार्च की जगह 5 मार्च को सुनवाई हुई।

शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि भाजपा की तरफ से लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन किए गए, जिसकी वजह से बंगाल सरकार उसे गिरफ्तार करने को मजबूर हुई। सरकार तो अब तक शेख शाहजहां को आरोपी मानने से ही इनकार कर रही थी

शाहजहां पर महिलाओं से गैंगरेप का आरोप
संदेशखाली में शाहजहां शेख और उसके दो साथियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर आरोप है कि वे महिलाओं का लंबे समय से गैंगरेप कर रहे थे। इस केस में शिबू हाजरा और उत्तम सरदार समेत 18 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

शाहजहां शेख TMC का डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता है। राशन घोटाले में ED ने 5 जनवरी को उसके घर पर रेड की थी। तब उसके 200 से ज्यादा सपोर्टर्स ने टीम पर अटैक कर दिया था। अफसरों को जान बचाकर भागना पड़ा। तभी से शाहजहां फरार था।

DATE-05 MAR 2024 FORCETODAY NEWS 

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